नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने के कारण शुक्रवार तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिया। लोगों को घर से बाहर न निकलने और जहां तक संभव हो, घर से काम करने की सलाह दी गई है। प्रदूषण के ‘आपातकालीन’ स्तर तक पहुंचने के कारण कोयला आधारित उद्योगों को भी 15 नवंबर तक उत्पादन रोकने का आदेश दिया।
ईपीसीए ने हॉट मिक्स प्लांट्स और स्टोन क्रेशर पर भी 15 नवंबर तक प्रतिबंध बढ़ा दिया है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्य और तोड़-फोड़ पर 4 नवंबर को प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, बहादुरगढ़, भिवाड़ी, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत और पानीपत में कोयला और अन्य ईंधन आधारित उद्योगों पर भी 15 नवंबर तक रोक लगाने का आदेश दिया था। दिल्ली में पाइप्ड नैचुरल गैस का उपयोग न करने वाले उद्योगों को भी इस दौरान बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।