अनाधिकृत काॅलोनियों में मालिकाना हक के प्रस्ताव को LG की मंजूरी

नई दिल्‍ली उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बुधवार को पीएम-दिल्ली अनाधिकृत कॉलोनी आवास अधिकार योजना के तहत दिल्ली की अनाधिकृत कालोनियों के निवासियों को भू-स्वामित्व का हक दिलाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव के तहत दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 81 के अंतर्गत अनाधिकृत कालोनियों में दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के तहत दर्ज सभी मामलों को वापस लिया जाएगा। साथ ही दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 507 के तहत 79 गांवों का शहरीकरण किया जाएगा।

एलजी ने जारी किए निर्देश

उपराज्यपाल ने दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 की धारा 81 के तहत अनाधिकृत काॅलोनियों के निजी भूमि से संबंधित दर्ज सभी मामलों को वापस लेने के निर्देश जारी किए। केंद्र सरकार ने इस संबंध में रेग्युलेशन 2019 जारी किया है ताकि इन काॅलोनियों के निवासियों को उनकी भूमि का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हो सके।

पहले था कानूनी कार्यवाही का प्रावधान
दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 की धारा 81 के तहत ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के भू-स्वामियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही का प्रावधान था, जिन्होंने निजी कृषि भूमि का उपयोग कृषि कार्य व बागवानी के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य के लिए किया हो। उपराज्यपाल महोदय के धारा 81 के तहत दर्ज सभी मामले वापस लेने के आदेश से इन काॅलोनियों के निवासियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें किसी कानूनी अड़चन का सामना नहीं करना पडेगा।

विकास की कार्य योजना होगी तैयार

इसके अलावा दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम धारा 507 के तहत शहरीकृत घोषित किए गए गांवों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य योजना तैयार होगी जिससे कि स्थानीय नगर निकाय इन कालोनियों में नागरिक एवं मूलभूत सामुदायिक सुविधाएं प्रदान कर सकें। इससे इन काॅलोनियों का तेजी से विकास होगा।

मिलेंगी बुनियादी सुविधाएं

अनधिकृत काॅलोनियों के निवासियों को स्पष्ट भू-स्वामित्व प्राप्त होगा, साथ ही इन काॅलोनियों में सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। इसके अलावा इन काॅलोनियों में क्रेडिट लिंक सब्सीडी तथा लोन या मोटगेज का लाभ भी मिलेगा। भूमि पंजीकरण तथा भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और धोखाधड़ी और जालसाजी की गुंजाइश नहीं रहेगी तथा सम्पूर्ण इलाके का पुनर्विकास होगा। केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने पीएम उदय योजना के तहत दिल्ली के अनिधकृत काॅलोनियों के निवासियों को भू-स्वामित्व का अधिकार देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (रिक्गनेशन आफ प्रोपर्टी राइटस इन अनअथाराइज्ड कालोनी) रेग्युलेशन 2019 पास किया है।

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